दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी। 24 मार्च को दिल्ली की अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
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दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद कथित घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई ने मामले दर्ज किए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उपमुख्यमंत्री ने वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया और एक ऐसी नीति अधिसूचित की जिसके महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव थे। हालांकि सीबीआई की चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं था। आप ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि सिसोदिया निर्दोष हैं।