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Manish Sisodia को MLA फंड से काम सैंक्शन करने की मिली मंजूरी, CM केजरीवाल बोले- तुम पर गर्व है

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की विधायक निधि से विकास के लिए पैसा जारी करने की अर्जी मंजूर कर ली है। सिसोदिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि पहले भी कोर्ट ने विधायक निधि से पैसा जारी करने के संबंध में अर्जी मंजूर कर ली थी। मनीष सिसोदिया की अर्जी का सीबीआई ने विरोध नहीं किया। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विकास के लिए विधायक निधि से पैसा जारी करने के संबंध में कोर्ट से इजाजत मांगी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी से जुड़े सीबीआई मामले की सुनवाई 20 सितंबर के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को आरोप पत्र से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी देने का निर्देश दिया है। 
 

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इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम सबको मनीष सिसोदिया पर गर्व है। जेल में रहते हुए भी उन्हें दिल्ली और अपनी विधान सभा के लोगों की चिंता है। आज उन्होंने कोर्ट से अनुमति माँगी कि क्या वो अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिये अपने MLA फंड से काम सैंक्शन कर सकते हैं? कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी। आपको बता दें कि 4 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी, जिससे प्रवर्तन निदेशालय को नेता की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय मिल गया।
 

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यह सुनवाई आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की शराब नीति घोटाला मामले में भूमिका के संबंध में थी, जहां उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। सिसोदिया फरवरी 2023 से हिरासत में हैं और वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों द्वारा जांच की जा रही है। सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिसौदिया की जमानत याचिकाएं पहले निचली अदालतों द्वारा खारिज कर दी गई थीं। उन्होंने इन फैसलों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला अभी भी चल रहा है और जांच जारी है।

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