सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 8 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी है। इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन की याचिका को सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने तब तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब जैन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले का उल्लेख किया और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना के छुट्टी से लौटने तक न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध मामले की सुनवाई को स्थगित करने की मांग की।
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सिंघवी ने कहा कि यह मामला न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। उन्होंने इसे ढाई घंटे तक सुना था. अब मामला न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के समक्ष सूचीबद्ध है। हालाँकि, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने जवाब में कहा कि न्यायाधीश अपने सामने सूचीबद्ध मामले में क्या कर रहे हैं, उस पर मैं नियंत्रण नहीं रखूंगा। जिस जज के पास केस है वही फैसला करेगा. मुझसे नहीं हो सकता। सिंघवी ने जोर देकर सीजेआई से अनुरोध किया कि वह एक बार मामले के कागजात पर गौर करें। हालाँकि, सीजेआई ने जवाब दिया कि केवल वह न्यायाधीश ही निर्णय लेगा जिसके समक्ष मामला सूचीबद्ध है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं नहीं करूंगा।
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न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने जैन की जमानत याचिका की पिछली सुनवाई में मामले को जनवरी तक के लिए स्थगित करने के अनुरोध को ठुकरा दिया था, जब न्यायमूर्ति बोपन्ना के अदालत में लौटने की उम्मीद है। चूंकि जैन फिलहाल अंतरिम चिकित्सा जमानत पर हैं, इसलिए न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने अनुरोध स्वीकार नहीं किया। हालाँकि, उन्होंने जैन के वकील को सीजेआई के समक्ष मामले का उल्लेख करने की छूट दी थी।