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घुसपैठियों को भारत में रहने-बसने का अधिकार नहीं, रोहिंग्या मुस्लिमों को बसाने की मांग वाली याचिका पर मोदी सरकार की SC में दो टूक

भारत में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई की मांग करने वाली एक जनहित याचिका में संघ ने यह कहकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि रोहिंग्या अवैध अप्रवासी हैं और उन्हें निवास करने और बसने का अधिकार नहीं है, जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध एक मौलिक अधिकार है। यह देखते हुए कि भारत एक बड़ी आबादी वाला विकासशील देश है, यह भी कहा गया कि इसके नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रकार शरणार्थियों के रूप में विदेशियों की पूर्ण स्वीकृति, विशेषकर तब जब बहुसंख्यक लोग अवैध रूप से देश में प्रवेश कर चुके हों, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

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दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सीमित संसाधनों वाले विकासशील देश के रूप में देश के अपने नागरिकों को प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है। इसलिए, विदेशियों को शरणार्थी के रूप में पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता, खासकर जहां ऐसे अधिकांश विदेशियों ने अवैध रूप से देश में प्रवेश किया है। गृह मंत्रालय के अवर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित हलफनामे में नीतिगत मामले के रूप में अवैध प्रवासन के खिलाफ सरकार के रुख पर जोर दिया गया है। इसका समर्थन करने के लिए, इसने विदेशी अधिनियम के तहत एक अवैध प्रवासी व्यक्ति को निर्वासित करने” के अपने कानूनी दायित्व को भी रेखांकित किया है। 

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यह याचिका स्वतंत्र मल्टीमीडिया पत्रकार प्रियाली सूर ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उत्पीड़न की पृष्ठभूमि और भेदभाव के बावजूद रोहिंग्या के साथ भारत में उन्हें आधिकारिक तौर पर अवैध अप्रवासी के रूप में लेबल किया गया है और अमानवीय व्यवहार और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि रोहिंग्याओं को अपने खिलाफ नरसंहार के हमलों से बचने के लिए अपने गृह राज्य से भागना पड़ा, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी ध्यान दिया है।

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