लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मंगलवार शाम एक बहुमंजिला इमारत ढहने के मामले में प्रशासन ने अपार्टमेंट के बिल्डर और भवन मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
लखनऊ की मंडलायुक्त रोशन जैकब ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को बुधवार को निर्देश दिया कि हजरतगंज की वजीर हसन रोड पर बनाए गए ‘अलाया’ अपार्टमेंट के ढहने के मामले में उसके भवन मालिक मोहम्मद तारीफ, नवाजिश और शाहिद के साथ-साथ अपार्टमेंट के बिल्डर यजदान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
इसे भी पढ़ें: Gujarat की अदालत ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगे के मामले में 22 आरोपियों को बरी किया
मंडलायुक्त ने यह भी आदेश दिए हैं कि लखनऊ शहर में यजदान बिल्डर द्वारा बनवाई गई अन्य इमारतों को चिह्नित कर उनकी जांच की जाए और अवैध निर्माण या खराब गुणवत्ता वाले निर्माण की स्थिति में तत्काल ध्वस्तीकरण कराया जाए।
गौरतलब है कि लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र वजीर हसन मार्ग पर मंगलवार को एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। इस घटना में अब तक 14 लोगों को मलबे से निकाले जाने की खबर है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के दल मौके पर बचाव अभियान चला रहे हैं।
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि चार मंजिला इमारत में 12 फ्लैट थे जिनमें से नौ में लोग रह रहे थे।