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मुंबई की अदालत ने औरंगजेब टिप्पणी मामले में सपा विधायक आजमी को अग्रिम जमानत दी

मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने संबंधी टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

महाराष्ट्र विधानसभा से 26 मार्च तक निलंबित आजमी को राहत देते हुए अदालत ने कुछ शर्तें लगाईं और उन्हें 20,000 रुपये का जमानत मुचलका भरने का निर्देश दिया।
पिछले सप्ताह दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने में महानगर के मानखुर्द-शिवाजी नगर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक आजमी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मुगल बादशाह की प्रशंसा करने वाली उनकी टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया था।

समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष आजमी ने कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत की सीमाएं अफगानिस्तान और बर्मा (म्यांमा) तक थीं।
औरंगजेब के शासनकाल का जिक्र करते हुए आजमी ने दावा किया था, ‘‘हमारा जीडीपी (विश्व जीडीपी) का 24 प्रतिशत था और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।’’
औरंगजेब और मराठा राजा छत्रपति संभाजी महाराज के बीच लड़ाई के बारे में पूछे जाने पर आजमी ने इसे ‘‘राजनीतिक लड़ाई’’ करार दिया था।

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