अदालत ने सोमवार को राजेश शाह को जमानत दे दी। राजेश शिवसेना नेता और फरार आरोपी मिहिर शाह के पिता हैं। उन्हें 15,000 रुपये की अनंतिम नकद जमानत दी गई थी। इससे पहले दिन में, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। शाह के अलावा अदालत ने उनके परिवार के ड्राइवर राजऋषि राजेंद्र सिंह बीदावत को भी एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने मृतक महिला को करीब डेढ़ किलोमीटर तक घसीटा और फिर महिला को कार के बंपर से उतारकर उसके ऊपर कार चढ़ा दी। पुलिस ने इस मामले में जब्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोर्ट में अपनी दलील पेश की।
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ड्राइवर राजेश शाह ने मिहिर को भागने में मदद की
दुर्घटना के बाद मिहिर को भागने में मदद करने के आरोप में राजेश शाह और बिदावत को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने तीनों पर गैर इरादतन हत्या समेत कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। मिहिर शाह अभी भी फरार था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए छह टीमें बनाई हैं। मिहिर शाह को देश से भागने से रोकने के लिए उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया गया है।
राजेश शाह ने ड्राइवर से दोष लेने को कहा
घटना के वक्त कथित तौर पर बिदावत मिहिर शाह के साथ कार में मौजूद थे। हाल ही में मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि कार चला रहा आरोपी मिहिर शाह घटना के बाद लगातार अपने पिता से फोन पर संपर्क में था. मिहिर के साथ एक बातचीत में, राजेश शाह ने कथित तौर पर मिहिर को ड्राइवर बिदावत के साथ सीट बदलने के लिए कहा था।