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कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका, मुबंई पुलिस ने घोषित किया वांटेड, जान्हवी मराठे की बढ़ गई मुश्किलें

मुंबई पुलिस ने एगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की पूर्व निदेशक जान्हवी मराठे को वांटेड घोषित कर दिया है। मुंबई क्राइम की एसआईटी टीम इस मामले में अब तक 20 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है घाटकोपर होर्डिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम (एसआईटी) कुछ जीआरपी और बीएमसी अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाएगी।

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मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को उस विज्ञापन कंपनी की पूर्व निदेशक जान्हवी मराठे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसने 13 मई को घाटकोपर में ढह गई होर्डिंग लगाई थी, जिसके परिणामस्वरूप 17 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि मराठे ने दावा किया कि वह होर्डिंग अनुबंध में ”केवल हस्ताक्षर करने वाली प्राधिकारी” थी, पुलिस ने अदालत को बताया कि ढही हुई संरचना के निर्माण में उसकी ”प्रत्यक्ष और सक्रिय” भागीदारी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश सासने ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हालाँकि, विस्तृत आदेश अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

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अपनी अग्रिम जमानत याचिका में मराठे ने दावा किया कि वह ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक थीं, जिसने कंपनी की स्थापना के बाद से होर्डिंग लगाई थी, लेकिन दिसंबर 2023 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने दावा किया कि दुर्भाग्यपूर्ण होर्डिंग 2023 में एगो मीडिया द्वारा वर्तमान निदेशक भावेश भिंडे की निगरानी में लगाया गया था, जो मुख्य आरोपी है और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

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