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2 दिन से राज्य में हिंसा नहीं, कर्फ्यू में दी जा रही ढील, केंद्र ने SC में क्या रखी दलील?

सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र और मणिपुर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने मणिपुर में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट को बताया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि राज्य में पिछले दो दिनों में कर्फ्यू में ढील दिए जाने के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरशिमा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने मणिपुर की स्थिति पर दलीलों के एक बैच को सुना, जिसमें एक सत्तारूढ़ भाजपा विधायक द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। 

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पिछले बुधवार को पूर्वोत्तर राज्य में हुई हिंसा की एसआईटी जांच के लिए एक जनजातीय संगठन द्वारा मेइतेई समुदाय की स्थिति, साथ ही एक जनहित याचिका की गई।  संकट को “मानवीय” मुद्दे के रूप में संदर्भित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से लोगों को भोजन और दवा जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और राहत शिविरों में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि विस्थापितों के पुनर्वास और धार्मिक पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

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सीजेआई ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया है कि चिह्नित चिंताओं को दूर किया जाएगा और सक्रिय आधार पर उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे … हम इस बात पर जोर देते हैं कि भोजन, चिकित्सा के मामले में राहत शिविरों में उचित व्यवस्था की जाए; विस्थापितों के पुनर्वास और धार्मिक पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरत रहे हैं। 

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