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‘हत्या की कोशिश’ के आरोप पर असम की एएएसपी के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी

असम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के पद पर कार्यरत एक महिला अधिकारी के खिलाफ घरेलू सहायिका द्वारा लगाये गये हत्या के प्रयास के आरोप पर गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया है। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
विशेष पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पुलिस चराईदेव जिले (सीमावर्ती) की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभालक्ष्मी दत्ता की तलाश कर रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। यदि वह आत्मसमर्पण नहीं करती हैं तो उनकी संपत्ति जब्त करने और उन्हें भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।’’ दत्ता असम पुलिस सेवा (एपीएस) की अधिकारी हैं।

शिवसागर जिले के नजिरा थाने में 26 अगस्त को दत्ता की घरेलू सहायिका ने उनपर मारपीट का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था।
सिंह ने बताया कि शुरू में दत्ता के खिलाफ मामला भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के तहत गंभीर प्रकृति का नहीं था क्योंकि जिन दो सरकारी अस्पतालों ने घरेलू सहायिका का परीक्षण किया था वहां से उसे कोई गंभीर चोट लगने की सूचना नहीं प्राप्त हुई थी।
उन्होंने बताया कि घरेलू सहायिका को ‘असम टी ट्राइब स्टूडेंट्स एसोसिएशन’ के सदस्य एक निजी अस्पताल ले गये और उन्होंने जांच में दखल देने तथा समझौता कर लेने के वास्ते उसे मनाने की कोशिश की।
शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि अस्पताल से बाहर आने के बाद पीड़िता ने अपने बयान में एएसपी पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया जिसके बाद आरोपी के खिलाफ और सख्त प्रावधान लगाये गये।

यहां चार सितंबर को एक फ्लैट पर गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को दत्ता द्वारा चकमा देने के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि अदालत ने शाम के बाद उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं दी है, इसलिए उन्होंने इसका लाभ उठाया।
उन्होंने कहा, ‘‘ लेकिन अब उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जाने के मद्देनजर हमें गैर जमानती वारंट मिल गया है और हम इस पर अमल करेंगे।

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