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Nooh Violence: कांग्रेस विधायक Mamman Khan की पुलिस हिरासत दो दिन बढ़ाई गई

नूंह। कांग्रेस विधायक मामन खान की पुलिस हिरासत एक अदालत ने रविवार को दो दिन बढ़ा दी। खान को हरियाणा के नूंह जिले में 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि नगीना थाने में दर्ज एक प्राथमिकी के सिलसिले में खान की हिरासत दो दिन बढ़ा दी गई है।
नूंह में सांप्रदायिक झड़पों के बाद एक अगस्त को दर्ज एक अलग प्राथमिकी में आरोपी के तौर पर नामजद फिरोजपुर झिरका के विधायक खान को बृहस्पतिवार देर रात राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था।

इस प्राथमिकी में खान के खिलाफ धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप हैं।
पुलिस ने शुक्रवार को खान को यहां एक अदालत में पेश करने के बाद उनकी दो दिन की हिरासत हासिल की थी।
अधिकारियों ने बताया कि हिरासत के दौरान, पुलिस ने खान का मोबाइल फोन और लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिया था और सबूत के लिए उनके सोशल मीडिया अकाउंट की समीक्षा की थी।
रविवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद, पुलिस ने नूंह हिंसा के संबंध में दर्ज तीन और मामलों के संबंध में पूछताछ के लिए खान की पांच दिन की हिरासत का अनुरोध किया।

अदालत ने कांग्रेस विधायक की पुलिस हिरासत दो दिन और बढ़ा दी।
पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने कहा, ‘‘हमने आरोपी विधायक को अदालत में पेश करने के बाद फिर से दो दिन की हिरासत पर लिया है और आगे की जांच जारी है।’’
इससे पहले, नूंह में पुलिस ने कहा था कि हिंसा जिले में मुख्य रूप से तीन से चार स्थानों पर हुई थी।
नूंह के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारणिया ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि नगीना के बड़कली चौक के आसपास हुई हिंसा की घटनाओं की जांच के दौरान, कुछ आरोपियों से पूछताछ की गई और ‘‘विधायक का नाम सामने आया।’’

कांग्रेस विधायक पर लगे आरोपों पर उन्होंने कहा, ‘‘नगीना के बड़कली चौक पर हुई तोड़फोड़ और आगजनी में उन पर लोगों के साथ ही हिंसा भड़काने का आरोप है।’’
यह पूछे जाने पर कि क्या ऐसा कोई सबूत सामने आया है जो सांप्रदायिक हिंसा के पीछे किसी बड़ी साजिश में खान की संलिप्तता की ओर इशारा करता हो, पुलिस अधीक्षक ने कहा था, ‘‘अब तक जो विवरण सामने आए हैं, उससे उनकी संलिप्तता सामने आई है।’’

उन्होंने कहा कि बड़कली चौक हिंसा में कई लोग घायल हो गए थे और पुलिस के वाहनों सहित कई सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे तथा एक तेल मिल में आग लगा दी गई थी।
इकत्तीस जुलाई को नूंह में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेतृत्व में निकाली गई शोभायात्रा पर भीड़ द्वारा हमला किया गया था। हिंसा में छह लोग मारे गए थे। बाद में, गुरुग्राम में एक मस्जिद पर हुए हमले में एक इमाम की मौत हो गई थी।
हिंसा के बाद कई प्राथमिकी दर्ज की गईं, जिनमें से एक प्राथमिकी एक अगस्त को नूंह के एक थाने में दर्ज की गई थी। एक अगस्त की प्राथमिकी के संबंध में खान को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत एक नोटिस जारी किया गया था।

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