ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक विशेष अदालत ने 63 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के मामले में 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अदालत की न्यायाधीश प्रतिमा पात्रो ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक अभिना कुमार पटनायक ने बताया कि 2022 में 14 वर्षीय पीड़िता के साथ दोषी ने कई बार दुष्कर्म किया था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।
अदालत ने पीड़िता के बयान, 18 गवाहों की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को सात लाख रुपये मुआवजा देने की सिफारिश की है।
बैसिंगा थाने में 27 जुलाई 2022 को दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था।