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पंजाब में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, राज्य कैबिनेट ने दी अधिसूचना को मंजूरी

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाले पंजाब कैबिनेट ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस फैसले से 1.75 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। मौजूदा पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 1.26 लाख कर्मचारी पहले से ही शामिल हैं। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना से अकेले अगले पांच वर्षों में 4,100 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है।

इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा करना और राज्य के प्रति उनके अपार योगदान को पहचानना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शुरू की जा रही योजना भविष्य में भी सरकारी खजाने के लिए वित्तीय रूप से टिकाऊ है, राज्य सरकार एक पेंशन कोष के निर्माण के लिए सक्रिय रूप से योगदान देगी जो योजना के लाभार्थियों को भविष्य में पेंशन प्रदान करेगी। पेंशन कॉर्पस के लिए यह योगदान शुरू में 1,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा और भविष्य में धीरे-धीरे बढ़ेगा।

इसके अलावा, एनपीएस के साथ मौजूदा संचित कोष 16,746 करोड़ रुपये है, जिसके लिए राज्य सरकार पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से अनुरोध करेगी कि वह इस राशि को प्रभावी उपयोग के लिए वापस करे। कैबिनेट ने अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया कि योजना को राजकोष के पास उपलब्ध संसाधनों से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में कर्मचारियों के भविष्य को खतरे में नहीं डाला जाएगा।

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