कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य की विभिन्न नगर पालिकाओं में भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने वाले एक पूर्व आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।
उच्चतम न्यायालय ने बंगाल की एक विशेष अनुमति याचिका पर राज्य को आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनर्विचार याचिका दायर करने की अनुमति दी थी।
सोमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मामला सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्देश पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ से न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की पीठ को सौंप दिया गया था।
पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के विभाग को पुनर्विचार के लिए मांगे गए आदेश से कोई नुकसान हुआ है या हो सकता है।
न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा, “इसके विपरीत, अदालत की राय है कि, राज्य को अपने विभागों सहित, जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो जांच चल रही है वह जल्द से जल्द एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे, ताकि अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सके और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सके।