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पत्नी के नाम पर अगर प्रोपॉर्टी हो तो उस पर किसका अधिकार होगा? आया इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि आय के किसी भी स्वतंत्र स्रोत के बिना एक पति द्वारा अपनी गृहिणी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति परिवार की संपत्ति होगी। अपने मृत पिता की संपत्ति पर सह-स्वामित्व की घोषणा के लिए बेटे के दावे से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि हिंदू पतियों के लिए अपनी पत्नियों के नाम पर संपत्ति खरीदना आम और स्वाभाविक है। 

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अदालत ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत इस तथ्य के अस्तित्व को मान सकती है कि हिंदू पति द्वारा अपने पति या पत्नी, जो गृहिणी है और जिसके पास आय का स्वतंत्र स्रोत नहीं है, नाम पर खरीदी गई संपत्ति परिवार की संपत्ति होगी, क्योंकि प्राकृतिक घटना के सामान्य क्रम में हिंदू पति अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदता है, जो गृहिणी है और उसके पास परिवार के लाभ के लिए आय का कोई स्रोत नहीं है। जज ने कहा कि जब तक यह साबित न हो जाए कि संपत्ति पत्नी द्वारा अर्जित आय से खरीदी गई थी, तब तक यह माना जाएगा कि संपत्ति पति द्वारा अपनी आय से खरीदी गई है।

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अपीलकर्ता, बेटे, सौरभ गुप्ता ने एक नागरिक मुकदमा दायर किया था, जिसमें उसने अपने मृत पिता द्वारा अपनी मां के नाम पर खरीदी गई संपत्ति के एक-चौथाई के सह-हिस्सेदार का दर्जा मांगा था। गुप्ता ने तर्क दिया कि चूंकि संपत्ति उनके मृत पिता द्वारा खरीदी गई थी, इसलिए वह अपनी मां के साथ इसमें सह-हिस्सेदार थे, जो मुकदमे में प्रतिवादी हैं और उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील में प्रतिवादी हैं। गुप्ता ने संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने के खिलाफ निषेधाज्ञा (स्थगन) की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था।

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