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उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ जिले की कुंडा विधानसभा से विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह का तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। इस मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर को दिल्ली की साकेत कोर्ट में हुई। यहां राजा उदय प्रताप सिंह भी पहुंचे जो कि राजा भैया के पिता है। वो बहू भानवी सिंह के साथ कोर्ट पहुंचे।
दोनों के तलाक की अर्जी की सुनवाई साकेत कोर्ट के न्यायाधीश सुनाली गुप्ता ने की। इस दौरान भानवी सिंह ने फैमिली कोर्ट में 10 लाख रुपये हर महीने का गुजारा भत्ता दिए जाने के संबंध में अर्जी दाखिल की है। भानवी सिंह ने अपने पति राजा भैया पर आरोप लगाया है कि वो उत्पीड़न करते है। भानवी ने कोर्ट से कहा कि उन्हें गूची, बरबरी, फेरागामो जैसे बड़े और ग्लोबल ब्रैंड्स के सामान खरीदने के लिए उन्हें 10 लाख रुपये गुजारा भत्ता चाहिए। कोर्ट में उन्होंने लिखित में दिया है कि वो महंगी चीजें नहीं खरीद सकती और राजा भैया के बराबरी का जीवन जीने के लिए उन्होंने 10 लाख रुपये का गुजारा भत्ता मांगा है।
बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई तीन नवंबर को करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि राजा भैया उत्तर प्रदेश के चर्चित नेता है। साकेत कोर्ट में अब इस मामले पर अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। वहीं इस मामले पर राजा भैया की ओर से दलील दी गई है कि उनकी पत्नी ने पति के साथ रहने से इंकार किया है और ससुराल से भी चली गई है। उनकी पत्नी के भाई ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए है। पत्नी और उसके परिवार का व्यवहार राजा भैया के लिए मानसिक और भावनात्मक क्रूरता भरा था, इसलिए वो पत्नी से तलाक चाहते है।
मीडिया के सामने नहीं दिया कोई बयान
भानवी सिंह और राजा भैया दोनों ने ही मीडिया के सामने किसी तरह का बयान नहीं दिया है। राजा भैया भी मीडिया के सवालों का जवाब देने से बचते दिखे। दरअसल कोर्ट ने दोनों को मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इंकार किया है। मामला कोर्ट में भी पेंडिंग है। वहीं भानवी सिंह ने अपने पति पर कई आरोप लगाए है। दूसरी महिलाओं से संबंध होने का आरोप भी लगाया है। इन आरोपों को लेकर राजा भैया ने कोई सफाई नहीं दी है।
दोनों की शादी वर्ष 1995 में हुई थी। वर्ष 1996 में भानवी सिंह ने दो जुड़वां बेटियों को जन्म दिया। मगर बाद में एक बेटी की मौत हो गई। वर्ष 1997 में उन्होंने एक और बेटी को जन्म दिया। इसके बाद 2003 में कपल के जुड़वा बेटे हुए।