भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित मंदिर दान पर उनके बयान के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उनके बयानों को झूठा और असत्यापित बताया और कहा कि इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने उन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। भाजपा ने एक बयान में कहा कि मोदी ने घोषणाओं से आठ महीने से अधिक समय पहले भीलवाड़ा जिले में एक मंदिर का दौरा किया था और अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में व्यक्तिगत प्रसाद चढ़ाया था। पार्टी ने कहा कि उनके चढ़ावे की मात्रा सार्वजनिक बहस का विषय नहीं है और इसका चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है।
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केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज हम चुनाव आयोग के सामने हैं, 20 अक्टूबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाषण के दौरान एक बयान दिया और आचार संहिता का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि हमने ECI को अभ्यावेदन दिया है, क्या प्रियंका गांधी आचार संहिता से ऊपर हैं? धार्मिक भावनाओं से आप झूठ नहीं फैला सकते। धार्मिक भावनाओं से प्रचार भी नहीं किया जा सकता। भाजपा ने अपने निवेदन में कहा कि 20 अक्टूबर को दौसा में एक सार्वजनिक बैठक में वाड्रा ने कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा कि जब एक मंदिर में मोदी द्वारा दिए गए दान का एक लिफाफा खोला गया, तो उसमें केवल 21 रुपये थे। भाजपा की शिकायत के अनुसार, उन्होंने कहा कि उन्होंने खबर देखी और उन्हें नहीं पता कि दावा सही है या नहीं।
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राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। पत्रकारों से बात करते हुए, मेघवाल और पुरी ने कहा कि उन्होंने मौजूदा कानूनों के अनुसार एक “अपराध” किया है। मेघवाल ने कहा, “क्या प्रियंका गांधी कानून से ऊपर हैं? क्या वह किसी कानून में विश्वास करती है? वह वैमनस्यता फैलाने के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर रही है।’ वह ऐसा नहीं कर सकतीं।” मेघवाल ने कहा कि मोदी के चंदे से जुड़ा दावा झूठ है और मीडिया ने भी इसे प्रमुखता से उठाया है।” उन्होंने कहा, वह जनवरी में प्रधानमंत्री की मंदिर यात्रा के संबंध में अब भी झूठ दोहरा रही हैं। चुनाव आयोग को दी गई बीजेपी की शिकायत में कहा गया है, “प्रियंका गांधी के इस बयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत धार्मिक भक्ति का हवाला देकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मूल आधार का उल्लंघन किया है।”