साध्वी यौन शोषण मामले और पत्रकार छत्रपति हत्या मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सिरसा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह आठवीं बार पैरोल मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए। बलात्कार-हत्या के दोषी को सोमवार को 21 दिन की पैरोल दी गई। राम रहीम पहले भी 7 बार जेल से बाहर आ चुका है।
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2021 में स्वयंभू धर्मगुरु राम रहीम को चार अन्य लोगों के साथ डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए भी दोषी ठहराया गया था। डेरा प्रमुख और तीन अन्य को 16 साल से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए 2019 में दोषी ठहराया गया था। मंगलवार को राम रहीम को दोपहर में कड़ी सुरक्षा के बीच सुनारिया जेल से बाहर निकाला गया और उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम ले जाया गया। गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए राम रहीम पिछले हफ्ते पैरोल मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में अपने बरनावा आश्रम से ऑनलाइन धार्मिक प्रवचन कर रहे हैं।
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एकाधिक पैरोल को लेकर विवाद
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दी गई पैरोल में उनकी कोई भूमिका नहीं है क्योंकि जेलों के अपने नियम हैं। राम रहीम, जो सिरसा में अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है, को पहले भी सात बार पैरोल दी जा चुकी है।