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बलात्कार मामले में पीड़िता ने केपीसीसी अध्यक्ष के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया: अपराध शाखा

केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) को झटका देते हुए केरल पुलिस की अपराध शाखा ने रविवार को कहा कि बलात्कार मामले की नाबालिग पीड़िता ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) प्रमुख के. सुधाकरन के संदर्भ में कोई बयान नहीं दिया है। बलात्कार के इस मामले में एक दिन पहले प्राचीन वस्तुओं के स्वयंभू विवादास्पद डीलर एम. मावुंकल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
अपराध शाखा का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब माकपा ने दावा किया कि एजेंसी बलात्कार मामले में संभवत: केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष और सांसद के. सुधाकरन से पूछताछ कर सकती है, जिसमें प्राचीन वस्तुओं के स्वयंभू विवादित डीलर एम. मावुंकल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
माकपा के प्रदेश सचिव एम वी गोविंदन ने पार्टी के मुखपत्र देशाभिमानी में छपी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि नाबालिग पीड़िता ने अपराध शाखा को बताया है कि सुधाकरन उन जगहों में से एक जगह मौजूद थे जहां मावुंकल ने उसके साथ बलात्कार किया था।

दूसरी ओर, एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘ऐसा कोई बयान (पीड़िता द्वारा) नहीं दिया गया है।’’
इस बीच, सुधाकरन ने गोविंदन के बयान को मानहानिकारक करार दिया और कहा कि वह माकपा नेता के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे।
गोविंदन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि यहां तक कि अपराध शाखा ने भी कहा है कि पीड़िता ने इस तरह का बयान दिया है और इस संबंध में एजेंसी के कांग्रेस सांसद से पूछताछ करने की संभावना है।
पत्रकारों द्वारा बार-बार यह पूछे जाने पर कि किस प्रकाशन ने यह खबर छापी है, इस पर माकपा प्रदेश सचिव ने कहा कि यह माकपा का मुखपत्र ‘देशाभिमानी’ है।
गोविंदन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधाकरन ने कहा कि यह एक ‘‘राजनीतिक कदम’’ है और ‘‘माकपा इस स्तर तक गिर जाएगी’’ इसकी वह निंदा करते हैं।
केपीसीसी प्रमुख ने कहा, ‘‘यह एक राजनीतिक कदम है। मेरा इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। माकपा प्रदेश सचिव का बयान इस बात का संकेत है कि माकपा किसी भी हद तक गिर सकती है।

क्या उन्हें कोई शर्म है?’’
उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए वह गोविंदन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘मैंने अपने वकील से बात की है। इस संबंध में हरसंभव कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है।’’
सुधाकरन ने सवाल किया कि आखिर गोविंदन को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए पीड़िता के बयान के बारे में कैसे पता चला, जो गोपनीय प्रकृति का होता है।
उन्होंने कहा, ‘‘जिस वकील ने यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मुकदमा लड़ा था उसने भी कहा है कि पीड़िता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। तो आप किस पर विश्वास करेंगे?’’
केपीसीसी प्रमुख ने कहा कि अब तक वह यह पता लगाने की असफल कोशिश कर रहे थे कि इन आरोपों के पीछे कौन है, जो उन्हें धोखाधड़ी के उस मामले से जोड़ रहा है जिसमें मावुंकल आरोपी था।

उन्होंने कहा, ‘‘आज मुझे विश्वास हो गया है कि यह माकपा है जो इसके पीछे है। अगर वे इन मामलों में मेरी संलिप्तता का संकेत देने वाले सबूत दिखा सकते हैं, तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा।’’
केरल की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में विवादास्पद स्वयंभू प्राचीन वस्तुओं के डीलर एम. मावुंकल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और कहा कि दोषी किसी भी प्रकार की नरमी का पात्र नहीं है।
गोविंदन ने दावा किया कि सुधाकरन के खिलाफ मामले में न तो वाम दल और न ही राज्य सरकार की कोई भूमिका है और उनका किसी को आपराधिक मामलों में फंसाने का कोई इरादा नहीं है।
सुधाकरन पहले से ही धोखाधड़ी के एक मामले में अपराध शाखा की जांच का सामना कर रहे हैं जिसमें मावुंकल मुख्य आरोपी है और कांग्रेस सांसद को उस मामले में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
केरल उच्च न्यायालय ने सुधाकरन द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए धोखाधड़ी के मामले में केपीसीसी प्रमुख को 21 जून तक गिरफ्तारी से अंतरिम छूट प्रदान की है।

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