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रेपिस्ट के पैरेंट्स की मांग- हमें पीड़ित से बच्चा दिलाएं, CJI दलील से भड़क उठे- आपको पता है आप क्या कह रहे हैं

एक विचित्र मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एक बलात्कार के दोषी के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जिसमें बलात्कार से पैदा हुए बच्चे की कस्टडी की मांग की गई थी। इस याचिका को सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ भड़क गए। उन्होंने याचिका खारिज करते हुए कहा- यहां आने वाली याचिकाओं की कोई सीमा है या नहीं। बलात्कार करने वाले के माता-पिता की याचिका लेकर उनका वकील कोर्ट रूम में पहुंचा। सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच सुनवाई कर रही थी। 

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मामले का उल्लेख किए जाने के बाद, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने पूछा कि आप यहां क्या कह रहे हैं? तब सीजेआई चंद्रचूड़ ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि आपका बेटा बलात्कार के आरोप में जेल में है और आप चाहते हैं कि वह बच्चा आपको सौंप दिया जाए? इसके बाद वकील ने कहा कि यह मांग बच्चे की भलाई के लिए की जा रही है। इस पर जस्टिस नरसिम्हा बोले- आपको पता है, आप क्या कह रहे हैं? सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आने वाली याचिकाओं की भी कोई हद होनी चाहिए, याचिका खारिज की जाती है।

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माता-पिता के वकील ने तर्क दिया कि यह बच्चे मिलॉर्ड के हित में है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने तब पूछा: “इस अदालत में किस तरह की याचिकाएँ आ रही हैं? इस मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण कैसे होगा?

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