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गृह ज्योति मुफ्त बिजली योजना के तहत पंजीकरण 15 जून से शुरू होगा, कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री का बयान

बेंगलुरु। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की ‘गृह ज्योति योजना’ की शुरुआत के दो दिन बाद कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री के. जे. जॉर्ज ने बुधवार को कहा कि इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए 15 जून से पंजीकरण शुरू होगा।
जॉर्ज कहा कि जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें राज्य सरकार के ‘सेवा सिंधु’ पोर्टल पर 15 जून से पांच जुलाई तक पंजीकरण कराना होगा।
उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को इसके लिए साक्ष्य अपलोड करना होगा कि वे संबंधित मकान के निवासी हैं।

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मंत्री के अनुसार, ‘सेवा सिंधु’ पोर्टल पर आवेदकों को जो दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है वह आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मकान का मालिकाना हक या लीज या मकान के किराये का समझौता (रेंट एग्रीमेंट) में से कुछ भी हो सकता है।
उन्होंने कहा कि नए मकानों या नए किराएदारों को शामिल करने के लिए अगले दो दिन में एक नीति लाई जाएगी।
योजना के तहत बिजली आपूर्ति कंपनियां पिछले वित्त वर्ष में बिजली की खपत सुनिश्चित करेंगी, इसके आधार पर हर उपभोक्ता की औसत खपत की गणना की जाएगी।

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अगर यह 200 यूनिट से कम हुई तो अन्य 10 प्रतिशत को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यह औसत खपत मुफ्त होगी और शेष 200 यूनिट तक की खपत पर शुल्क लगेगा।
मान लीजिए अगर कोई उपभोक्ता औसतन 150 यूनिट बिजली खर्च करता है तो वह (महिला/पुरुष) 165 यूनिट बिजली मुफ्त पाने के योग्य होगा। 200 यूनिट से अधिक की खपत पर शुल्क लगेगा।
मंत्री के अनुसार राज्य में 2.16 करोड़ उपभोक्ता ऐसे हैं जो 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं जबकि सिर्फ दो लाख उपभोक्ता ही 200 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करते हैं।
जॉर्ज ने कहा कि घरेलू बिजली की औसत खपत 53 यूनिट है।

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