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भ्रष्टाचार मामले में डीके शिवकुमार को राहत, HC ने खारिज कर दी CBI की याचिका

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच के लिए सहमति वापस लेने के राज्य सरकार के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी और विपक्षी भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्होंने शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने के सिद्धारमैया सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।

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पिछले हफ्ते, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले की जांच के लिए लोकायुक्त पुलिस के सामने पेश हुए। फरवरी में, लोकायुक्त पुलिस ने शिवकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया, जब राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने नवंबर 2023 में उनके खिलाफ डीए मामले की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सहमति वापस ले ली और मामले को उसके पास भेज दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को डीके शिवकुमार की उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2023 में उनकी याचिका खारिज कर दी और संघीय एजेंसी को मामले की जांच पूरी करने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। सीबीआई ने सितंबर 2020 में शिवकुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2013 और 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। वह उस अवधि के दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। 

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