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Manish Sisodia को राहत, पत्नी से मिलने की इजाजत, जमानत पर फैसला सुरक्षित

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में अंतरिम राहत मिली है। उन्हें 3 जून को हिरासत में रहते हुए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई है। सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई कर रही दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत याचिका में कल तक पत्नी का मेडिकल रिकॉर्ड भी मांगा है। हालांकि, सिसोदिया, जिन्हें मामले में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से भी नहीं मिल पाएंगे। 

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उन्हें इंटरनेट का इस्तेमाल करने या मीडिया से बातचीत करने की भी अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर की ज़मानत अर्जी पर भी आदेश सुरक्षित रखा है। कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आप के वरिष्ठ नेता की सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है।

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