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पूर्व IAS पूजा खेडकर की मां को राहत, आपराधिक धमकी मामले में कोर्ट से मिली जमानत

पूर्व परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को आपराधिक धमकी मामले में शुक्रवार को जमानत मिल गई। पुणे ग्रामीण पुलिस द्वारा मनोरमा और उसके पति दिलीप खेडकर की तलाश शुरू करने के बाद रायगढ़ जिले के महाड के पास हिरकनिवाड़ी गांव में एक लॉज से मनोरमा को गिरफ्तार किया गया था। पुणे ग्रामीण की पौड पुलिस ने खेडकर दंपत्ति और पांच अन्य पर आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें 307, 144 (घातक हथियार से लैस गैरकानूनी सभा), 147 (दंगा) और 506 (आपराधिक धमकी) के अलावा शस्त्र अधिनियम भी शामिल था।

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पूजा खेडकर को नहीं मिली जमानत 
यूपीएससी ने कहा कि उसने परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी है और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं या चयनों से प्रतिबंधित कर दिया है। इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन पर धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभ लेने का आरोप लगाया गया है, उन्होंने कहा कि ये गंभीर आरोप हैं जिनकी गहन जांच की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि पूरी साजिश का खुलासा करने और साजिश में शामिल अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता स्थापित करने के लिए आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। खेडकर, जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है, ने अपने वकील के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उन्हें तत्काल गिरफ्तारी का खतर है।

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