Breaking News

Rahul Gandhi को बड़ी राहत, पीएम मोदी के खिलाफ ‘अपमानजनक’ टिप्पणी मामले में कोर्ट में पेशी से मिली छूट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी पर मानहानि की शिकायत में अदालत में पेश होने से मिली अंतरिम राहत को 2 अगस्त तक बढ़ा दिया। शिकायतकर्ता, जो भाजपा कार्यकर्ता होने का दावा करता है, ने आरोप लगाया था कि राफेल लड़ाकू जेट सौदे के संदर्भ में गांधी की “कमांडर-इन-चोर” टिप्पणी मानहानि के समान है।
 

इसे भी पढ़ें: कांग्रेस के लिए राजनीति व्यवसाय है, राष्ट्रनीति से कोई लेना देना नहीं: स्मृति ईरानी

न्यायमूर्ति एस वी कोतवाल की एकल पीठ ने शिकायतकर्ता के वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद 2021 में स्थानीय अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति कोतवाल ने कहा, “पहले दी गई अंतरिम राहत दो अगस्त तक जारी रहेगी।” इससे पहले, गांधी को महेश श्रीश्रीमल द्वारा दायर मानहानि शिकायत में नवंबर 2021 में स्थानीय अदालत द्वारा उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद गांधी ने उन्हें जारी सम्मन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 
 

इसे भी पढ़ें: Himachal में राहुल गांधी पर बरसे नड्डा, कहा- मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे कांग्रेस के युवराज

उच्च न्यायालय ने नवंबर 2021 में मजिस्ट्रेट को मानहानि की शिकायत पर सुनवाई टालने का निर्देश दिया, जिसका अर्थ था कि कांग्रेस नेता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद से गांधी की याचिका पर सुनवाई समय-समय पर स्थगित होती रही और उन्हें दी गई अंतरिम राहत की अवधि भी बढ़ाई गई। मजिस्ट्रेट ने अगस्त 2019 में गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की। हालांकि, कांग्रेस नेता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में दावा किया कि उन्हें इसके बारे में जुलाई 2021 में ही पता चला।

Loading

Back
Messenger