टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस की पूर्व ‘लिव-इन-पार्टनर’ रिया पिल्लई ने घरेलू हिंसा मामले में मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने में “विलंब के लिए माफी” से संबंधित पेस की याचिका का बृहस्पतिवार को विरोध किया।
इस साल फरवरी में, बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने कहा था कि ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पेस ने पिल्लई के खिलाफ घरेलू हिंसा के कई कृत्यों को अंजाम दिया था।
अदालत ने पेस को उनकी बेटी की मां पिल्लई को 50,000 रुपये मासिक किराया और एक लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का भी निर्देश दिया था।
हालांकि अदालत ने कहा था कि पिल्लई को इसके लिए पेस का कार्टर रोड पर स्थित फ्लैट छोड़ना होगा।
पूर्व टेनिस खिलाड़ी पेस ने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने के लिए नवंबर में यहां सत्र अदालत का रुख किया था।
उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत के 11 फरवरी, 2022 के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में हुई देरी के लिए माफी मांगी थी।
अधिवक्ता सना उस्मान के माध्यम से दायर अपने जवाब में, पिल्लई ने कहा कि विलंब याचिका का “कोई ठोस और वास्तविक आधार नहीं” है।
पिल्लई के जवाब में कहा गया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 29 के तहत अपील दायर करने की वैधानिक अवधि 30 दिन है। पिल्लई ने आरोप लगाया कि इन सात महीनों के दौरान पेस अपनी वर्तमान महिला मित्र किम शर्मा के साथ छुट्टियां मनाने गए और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हुए, लेकिन अदालत का रुख नहीं किया।
पिल्लई ने कहा कि पेस का यह दावा गलत है कि वह अपने पिता की देखभाल में व्यस्त थे।
सत्र न्यायालय 12 जनवरी , 2023 को इस मामले पर सुनवाई करेगा।