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सत्येंद्र जैन की बढ़ेगी मुश्किलें, राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को दे दी कौन सी मंजूरी?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन को नई कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 18 फरवरी, 2025 को दी गई मंजूरी, गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा 14 फरवरी, 2025 को किए गए अनुरोध के बाद दी गई है। 
सत्येन्द्र जैन के खिलाफ सरकार का मामला
गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों के आधार पर, जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। परिणामस्वरूप, मंत्रालय ने कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी। मंजूरी के बाद अब मामले की सुनवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 2018 के तहत की जाएगी।

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सत्येन्द्र जैन पर आरोप
जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 मई, 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर 2015-2016 में शेल कंपनियों के जरिए ₹16.39 करोड़ की लॉन्ड्रिंग का आरोप था। उनकी गिरफ्तारी के बाद, उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहां वे लंबे समय तक हिरासत में रहे। हालाँकि, 18 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली की एक अदालत ने मुकदमे में देरी और लंबे समय तक कारावास को प्रमुख कारण बताते हुए उन्हें जमानत दे दी।
आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की साजिश बताती है
जैन की जमानत पर सुनवाई के दौरान, ईडी ने उनकी रिहाई का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अगर उन्हें आज़ाद रहने दिया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, आप नेताओं ने अदालत के जमानत फैसले की सराहना करते हुए इसे सच्चाई की जीत और भाजपा की साजिश की हार बताया। इससे पहले, 26 मई, 2023 को जैन को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी। राष्ट्रपति से अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद अब सत्येन्द्र जैन के खिलाफ अदालत में मामला चलेगा। यदि दोषी पाया गया, तो उन्हें गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जिससे उनके राजनीतिक करियर और प्रमुख चुनावों से पहले आप की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। यह मामला दिल्ली में आप और भाजपा के बीच चल रही खींचतान में एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, जिसमें दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रतिशोध को लेकर आरोप-प्रत्यारोप कर रही हैं।

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