जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार को अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि मामले को किसी और बेंच के सामने लिस्ट करें। पीठ द्वारा सुनवाई से खुद को अलग करने से पहले, शीर्ष अदालत ने गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाले एनजीओ ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ से सवाल किया और यह दिखाने को कहा कि किन नियमों का उल्लंघन किया गया। इसमें कहा गया है कि संवैधानिक पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के बाद यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वह गलत, मनमाना काम करेगा या हां में हां मिलाएगा।
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पीठ ने कहा कि याचिका शीर्ष अदालत के दो मार्च के उस फैसले पर निर्भर है जिसमें कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग के नेता शामिल होंगे। लंबे फैसले में, पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि नौकरशाह गोयल ने पिछले साल 18 नवंबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कैसे किया, जब उन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव के बारे में पता नहीं था।
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सुनवाई के दौरान एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया दुर्भावनापूर्ण और मनमानी थी और देश भर में 160 अधिकारियों के पूल में से चार अधिकारियों का चयन किया गया था और उनमें से कई गोयल से छोटे थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया सवालों के घेरे में है।