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SC ने दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 हटाने की दी इजाजत, जानें अब क्या लागू रहेंगे प्रावधन

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में गंभीर वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए वर्तमान में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) उपायों के चरण 4 में छूट की अनुमति दी। यह घटनाक्रम राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जीआरएपी के चरण 4 के तहत आपातकालीन उपायों में ढील देने से शीर्ष अदालत के इनकार के दो दिन बाद आया है, जब तक कि एक्यूआई स्तर में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति नहीं देखी गई। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को 5 दिसंबर को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया ताकि यह बताया जा सके कि प्रतिबंधों के कारण बिना काम के गए निर्माण श्रमिकों को कोई निर्वाह भत्ता दिया गया था या नहीं।

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सुप्रीम कोर्ट की छूट के साथ, सरकार कुछ गतिविधियों से प्रतिबंध हटाने पर अगले कुछ घंटों में फैसला करेगी। सरकार ट्रक प्रवेश पर प्रतिबंध और सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण पर अस्थायी रोक हटा सकती है। अधिकारी स्कूलों और कॉलेजों में शारीरिक कक्षाओं की भी अनुमति दे सकते हैं।
इस बीच, दिल्ली ने 50 दिनों के अंतराल के बाद बुधवार को स्वच्छ हवा में सांस ली, क्योंकि हवा की गुणवत्ता ‘मध्यम’ श्रेणी में दर्ज की गई, जिससे प्रदूषण के उच्च स्तर से काफी राहत मिली। शहर का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम 4 बजे 178 दर्ज किया गया, जो मंगलवार के 268 से सुधार दर्शाता है। इससे पहले, AQI 15 अक्टूबर को 198 की रीडिंग के साथ ‘मध्यम’ श्रेणी में दर्ज किया गया था। हालांकि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, AQI अगले दिन खराब हो गया और ‘खराब’ श्रेणी में स्थानांतरित हो गया। 

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 बेहतर वायु गुणवत्ता के बारे में बात करते हुए, भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि बुधवार को शहर में तेज़ सतही हवाएँ चलने का अनुमान है। 7 दिसंबर तक हवाएँ चलेंगी, जब एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके कारण 8 दिसंबर से मध्यम कोहरा छाएगा।

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