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क्राउडफंडिंग दुरुपयोग मामला: SC ने TMC नेता साकेत गोखले को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता और आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले को जमानत दे दी, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्रित धन की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी ने कहा था कि गोखले ने क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्र किए गए 1 करोड़ रुपये से अधिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विनिंग एंड डाइनिंग यानी स्टॉक मार्केट में इंट्रा-डे ट्रेडिंग और परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया। ईडी ने यह भी दावा किया था कि गोखले ने उन्हें बताया है कि उन्हें कांग्रेस से 23.5 लाख रुपये मिले थे।

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एजेंसी के अनुसार, गोखले ने कहा कि कांग्रेस की ओर से एक शंकर स्वाई ने सोशल मीडिया के काम और अन्य परामर्श के लिए अपने खाते में पैसा जमा किया था। हालांकि, ईडी ने कहा कि पैसा गोखले के खाते में नवंबर 2021 में जमा किया गया था, जबकि वह उसी साल अगस्त में टीएमसी में शामिल हुए थे। ईडी के रिमांड आवेदन के अनुसार, 2019 और 2021 के बीच, गोखले ने तीन क्राउडफंडिंग अभियान चलाए – “फाइटविथ आरटीआई”, “साकेत बनाम मोदी” और “जस्टिसफॉरसुहास गोखले” ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ourdemocracy.in के माध्यम से कथित तौर पर अपनी जनहित गतिविधियों को निधि देने के लिए। ईडी के अनुसार, इनसे 80 लाख रुपये से अधिक की धनराशि उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने खाते में 23.54 लाख रुपये की नकद जमा राशि प्राप्त की।

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ईडी ने अदालत को आगे बताया था कि गोखले ने 400 आरटीआई आवेदन दायर किए हैं, जिसकी कीमत केवल 4,000 रुपये है। ईडी ने कहा कि एकत्र किए गए धन में से कुछ का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक जनहित याचिका तैयार करने के लिए भी किया गया था। रिमांड आवेदन के अनुसार, गोखले ने अपने क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान करने के लिए इन फंडों में से 30 लाख रुपये का इस्तेमाल किया, जिसमें “शराब की खरीद … वाइनिंग और डाइनिंग और अन्य व्यक्तिगत खर्च” पर महत्वपूर्ण खर्च शामिल थे।

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