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SC on Hate Speech: नफरती भाषण पर SC ने केंद्र से पूछा, केवल एफआईआर दर्ज करना समस्या का समाधान नहीं, क्या कार्रवाई की गई है?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए नफरत फैलाने वाले भाषणों को छोड़ना एक बुनियादी आवश्यकता है। नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से एक सवाल करते हुए बेंच ने पूछा कि एफआईआर दर्ज करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और देखा कि केवल शिकायत दर्ज करने से अभद्र भाषा की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। मेहता ने अदालत को बताया कि नफरत फैलाने वाले भाषणों के संबंध में 18 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

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मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज की आपत्तियों के बावजूद मामला बुधवार को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया था। अक्टूबर 2022 में शीर्ष अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पुलिस प्रमुखों को औपचारिक शिकायतों की प्रतीक्षा किए बिना आपराधिक मामले दर्ज करके नफरत फैलाने वाले भाषणों के अपराधियों के खिलाफ “तत्काल” स्वत: कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की पीठ ने नफरत फैलाने वाले भाषणों पर नाराज़गी जताई थी, जबकि इन्हें “बहुत परेशान करने वाला” कहा था। 

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