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Supreme Court on Child Poronography: बच्‍चों को परोसी जा रही थी अश्‍लील सामग्री…मद्रास HC के आदेश पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें कहा गया था कि केवल बच्चों की पोर्नोग्राफी देखना कोई अपराध नहीं है, और अपने मोबाइल फोन पर बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री डाउनलोड करने और देखने के लिए पिछले महीने 28 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि पोर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं है, लेकिन पोर्नोग्राफी में बच्चों का इस्तेमाल होने पर यह अपराध होगा।

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11 मार्च के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को गैर सरकारी संगठनों के गठबंधन, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि फैसले ने यह धारणा दी है कि केवल बाल पोर्नोग्राफ़ी डाउनलोड करने और रखने पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, जो कि अच्छी तरह से हानिकारक होगा। -बच्चे पैदा करना और बाल अश्लीलता को बढ़ावा देना। अपना आदेश सुरक्षित रखने से पहले, पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला भी शामिल थे, ने कहा, “हमें इस सवाल पर विचार करना होगा कि क्या यह उसकी (आरोपी की) ओर से अनैच्छिक है क्योंकि उसका दावा है कि उसे यह व्हाट्सएप के माध्यम से मिला, उसने इसमें कोई बदलाव नहीं किया और उसने इसकी जानकारी नहीं थी।

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आरोपी पर वर्ष 2019 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 14 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत आरोप लगाया गया था। पोक्सो अधिनियम की धारा 14 के तहत पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी।

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