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Bilkis Bano case में SC ने फैसला सुरक्षित रखा, दोषियों को मिली छूट के खिलाफ दायर हुई थी अर्जी

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को दी गई छूट के खिलाफ दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। पीड़िता बिलकिस बानो के अलावा कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 11 दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का आदेश रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, गुजरात को बिलकिस बानो मामले में दोषियों की सजा माफी से संबंधित मूल रिकॉर्ड 16 अक्टूबर तक जमा करने का निर्देश दिया। 

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वकील शोभा गुप्ता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बिलकिस बानो मामले के सभी 11 दोषियों को उनके द्वारा किए गए अपराधों की बर्बरता के कारण वापस जेल भेजा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ 2002 के दंगों के दौरान बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा पाए 11 लोगों को छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

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दोषियों को पिछले साल 15 अगस्त को भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर रिहा किया गया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को अदालत याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुन रही थी, जब दोषियों ने तर्क दिया कि उनकी उम्रकैद की सजा की छूट कानूनी थी और प्रासंगिक नीतियों के अनुसार थी। हालाँकि, गुप्ता ने तर्क दिया कि राज्य सरकार को छूट देने से पहले अपराध की प्रकृति, समाज पर इसके प्रभाव और इसके द्वारा निर्धारित मिसाल पर विचार करना चाहिए था।

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