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बस सेवा के खिलाफ PIL, SC ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भीतर सड़क की सटीक स्थिति की जानकारी मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मार्ग पर बस सेवा के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) में उत्तराखंड सरकार से इस बारे में हलफनामा मांगा कि क्या कोई सड़क कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर या बफर जोन में है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राज्य के वकील को दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए सड़क के स्थान पर निर्देश लेने को कहा। अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल ने 2021 में पाखरो-मोरघट्टी-कालागढ़-रामनगर रोड पर बसें चलाने के परमिट के खिलाफ जनहित याचिका दायर की। फरवरी 2021 में अदालत ने गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन को नवंबर से जून तक कॉर्बेट के माध्यम से एक समय में 30 यात्रियों के लिए बस सेवा संचालित करने की अनुमति देने के दिसंबर 2020 के आदेश पर रोक लगा दी। 

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जनवरी में उत्तराखंड के मुख्य वन्यजीव वार्डन ने अदालत को सूचित किया कि बसें चलाने की अनुमति कोई नई बात नहीं है। राज्य सरकार ने कहा कि बस सेवा को 1986 से अनुमति दी गई थी। बंसल ने पहले अदालत को बताया कि सड़क रिजर्व के कोर और बफर जोन से होकर गुजरती है। उन्होंने कहा कि बस सेवा की अनुमति इसलिए दी गई क्योंकि इससे कुमाऊं और गढ़वाल के बीच की दूरी 100 किलोमीटर से अधिक कम हो गई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक ने पिछले साल कहा था कि 73 किमी लंबी सड़क में से 37 किमी बफर जोन से होकर गुजरती है। उन्होंने मुख्य क्षेत्र में 26 किमी की दूरी तय की।

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राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने कहा कि बस सेवा की अनुमति देने वाला आदेश उसकी अनुमति के बिना जारी किया गया था। सितंबर 2022 में एक हलफनामे में एनटीसीए और केंद्र सरकार ने कहा कि शिवालिक-गंगा परिदृश्य में कॉर्बेट में बाघों की आबादी का सबसे बड़ा स्रोत है। कॉर्बेट के बाघों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए, आसपास के वन प्रभागों और संरक्षित क्षेत्रों के साथ गलियारे की कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है।

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