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SC ने पुणे सोसाइटी के पास आवारा कुत्तों को छोड़ने के बॉम्बे HC के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने वडगांव-शेरी में उसी आवासीय इलाके में लगभग 60 आवारा कुत्तों को फिर से लाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी है, जहां से उन्हें उठाया गया था और दो महीने पहले पुणे नगर निगम (पीएमसी) के आश्रय में रखा गया था। 15 मई के अपने आदेश में, न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने ब्रह्मा सनसिटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी द्वारा दायर एक याचिका पर पशु अधिकार कार्यकर्ता विनीता टंडन से प्रतिक्रिया मांगी, जिसमें कुत्तों को रिहा करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी।

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24 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे पुलिस को आवारा कुत्तों को फिर से लाने में पीएमसी की सहायता करने का निर्देश दिया था। सोसायटी में कुत्ते के काटने की कथित घटना के बाद पीएमसी ने कुत्तों को तीन पाउंड में हिरासत में लिया था। आवारा कुत्तों की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर कार्यकर्ता टंडन द्वारा दायर याचिका के माध्यम से मामला उच्च न्यायालय पहुंचा। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 15 मई को जारी किया गया था।

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पीएमसी ने उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद 13 मई के शुरुआती घंटों में उन कुत्तों में से 25 को पहले ही रिहा कर दिया था। पीएमसी की सिविक वेटरनरी ऑफिसर सारिका पुंडे ने कहा, ‘रिहा किए गए सभी कुत्तों की नसबंदी की गई, उन्हें टीका लगाया गया और डीवर्मिंग किया गया।

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