नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 28 मई को शाहबाद डेयरी इलाके में दिनदहाड़े चाकू से वार कर 16 साल की एक किशोरी की हत्या करने के आरोपी साहिल खान के विरूद्ध दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र का शनिवार को संज्ञान लिया।
पोक्सो अदालत की पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ऋचा गुसाई सोलंकी ने 640 पन्नों के आरोपपत्र का संज्ञान लिया और आगे की सुनवाई के हेतु इस मामले को 20 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। आरोपपत्र में कहा गया है कि आरोपी ने साजिशन यह हत्या की।
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साहिल खान को भादंसं की धाराओं 302 (हत्या), 354(यौन उत्पीड़न) और 509 (महिला का शील भंग करने के इरादे किये गये इशारे) तथा हथियार कानून के प्रावधानों के तहत आरोपी बनाया गया है।
यह भयावह हत्या सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गयी थी। उसमें नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति ने लड़की पर चाकू से 20 बार वार किया और वहां से गुजर रहे लोगों ने उसे (लड़की को) बचाने की कोई कोशिश नहीं की।
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पुलिस ने कहा था कि लड़की के शरीर और चेहरे पर चाकू के जख्म के कई निशान थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ऋचा के सामने 27 जून को अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गयी थी।
साहिल पर बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्स)की धारा 12 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न रोकथाम की संबंधित धाराएं भी लगायी गयी हैं।