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श्रद्धा वालकर हत्या मामले में 29 अप्रैल को तय होंगे आरोप, आफताब के खिलाफ अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोपों की दलील पर साकेत कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। बहस के पूरा होने के बाद साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया है। साकेत कोर्ट अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर की हत्या करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई कर रही थी।
 
सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा गया है। अब इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को कोर्ट में होगी। इस सुनवाई के दौरान आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय होंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने मामले की सुनवाई 29 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। आरोपों पर बहस शनिवार को पूरी हुई। 
 
इस बीच, वालकर के पिता ने अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी अस्थियां सौंपने के लिए अदालत में एक आवेदन दायर किया है। विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि दिल्ली पुलिस सुनवाई की अगली तारीख पर अर्जी पर जवाब दाखिल करेगी। बता दें कि श्रद्धा वॉकर के पिता विकास वॉकर ये आरोप लगा चुके हैं कि पुलिस इस मामले पर ढिलाई बरत रही है।
 
बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की टीम ने फरवरी महीने में चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें आफताब के कबूलमाने के साथ कई हैरतअंगेज खुलासे किए गए थे। आरोपी आफताब ने जानकारी दी थी कि उसने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शव के कई टुकड़े किए थे और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए पेट्रोल डालकर जला दिया था। श्रद्धा की हड्डियों को ग्राइंडर में पीसकर भी उसका पाउडर बनाकर सड़कों पर फेंका था।
 
ये है मामला
गौरतलब है कि दिल्ली के महरौली इलाके में पूनावाला ने वालकर की कथित रूप से हत्या कर दी थी। उसने वालकर के शव के लगभग 35 टुकड़े कर उन्हें लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर की क्षमता वाले फ्रिज में रखा और फिर उन्हें दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया था।

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