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बेंगलुरु । अधिवक्ता-कार्यकर्ता टी.जे. अब्राहम ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ यहां एक विशेष अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया है, क्योंकि सिद्धरमैया ने उन्हें कथित तौर पर ‘ब्लैकमेलर’ कहा था। अब्राहम उन शिकायतकर्ताओं में से हैं, जिन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से जुड़े कथित घोटाले में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच की अनुमति देने का आग्रह किया था।
अब्राहम ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘सिद्धरमैया ने मुझसे बदला लेने के लिए कुछ सार्वजनिक बयान दिए। उन्होंने मुझे ब्लैकमेलर और बुरे अतीत वाला व्यक्ति कहा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आपने (सिद्धरमैया) फर्जी और अवैध दावा करके 14 भूखंड लिए हैं और मुझे ब्लैकमेलर कहते हैं। मैंने आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है। देखते हैं आप कैसे बचेंगे।’’
सिद्धरमैया एमयूडीए द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 14 भूखंडों का आवंटन किए जाने में अनियमितता के आरोपों का सामना कर रहे हैं। यह आरोप लगाया गया है कि मैसुरु के एक सभ्रांत इलाके में पार्वती को 14 ऐसे स्थल आवंटित किए गए थे, जिनका मूल्य उस भूमि की तुलना में अधिक है जिसे एमयूडीए ने ‘‘अधिग्रहित’’ किया था। एमूयडीए ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे। विवादास्पद योजना के तहत एमयूडीए ने आवासीय परिसर बनाने के लिए भूखंड छोड़ने वालों को उनसे ली गई अविकसित भूमि के बदले में 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की थी।