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खतरे में सपा नेता छोटेलाल खरवार की सांसदी, इलाहबाद HC ने जारी किया नोटिस

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सांसद छोटेलाल खरवार को अपना दल (सोनेलाल) नेता रिंकी कोल द्वारा हाल ही में संपन्न आम चुनावों में रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र से उनके चुनाव को चुनौती देने वाली चुनावी याचिका पर नोटिस जारी किया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) ने कोल को रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि, वह सपा के खरवार से 1.2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हार गईं। अपनी चुनाव याचिका में कोल ने खरवार के चुनाव को इस आधार पर अमान्य घोषित करने की प्रार्थना की है कि अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय, खरवार अपने जाति प्रमाण पत्र, संपत्ति, आय, शैक्षिक योग्यता और अपनी पहली पत्नी पर आश्रितों की संख्या का विवरण देने में विफल रहे।

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कोल की चुनाव याचिका में यह भी दावा किया गया है कि खरवार का हलफनामा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 100 (1) (बी) और (डी) के तहत भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है, और इस प्रकार, उनका चुनाव रद्द किया जाना चाहिए, और उन्हें निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए। मंगलवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ की पीठ ने खरवार को जल्द वापसी योग्य नोटिस जारी किया।

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मामले को आगे की सुनवाई के लिए 12 सितंबर, 2024 को पोस्ट किया गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि पर या उससे पहले खरवार द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं करने की स्थिति में, चुनाव याचिका पर उनकी अनुपस्थिति में सुनवाई और निर्धारण किया जा सकता है। 

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