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सपा विधायक को एक साल की सजा, जमानत मिली

सरकारी अधिकारी को गलत ढंग से रोकने और सरकारी दायित्व का निर्वहन करने में बाधा उत्पन्न करने के एक मामले में यहां की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अमिताभ बाजपेयी को शुक्रवार को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) दिलीप अवस्थी ने बताया कि विशेष अदालत ने विधायक पर 86,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जिसका विधायक द्वारा तत्काल भुगतान कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि सजा सुनाए जाने के बाद विधायक की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई और अब वह इस सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।
बाजपेयी को लगातार दूसरी बार आर्य नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुना गया था।
अवस्थी ने पीटीआई-को बताया कि सहायक आयुक्त (व्यापार कर) दिनेश पाल नवंबर 2011 में जीटी रोड पर मंधाना के निकट वाहनों की जांच कर रहे थे और उन्होंने एक चार पहिया (पिकअप लोडर) रोक था।

उन्होंने बताया कि चालक ने सरकारी अधिकारियों का सहयोग करने के बजाय किसी को फोन किया। बाद में बाजपेयी अपने करीब चार दर्जन साथियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हंगामा करने लगे।
अधिवक्ता ने बताया कि इसके बाद दिनेश पाल ने बिठूर थाने में विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में सुनवाई कुछ दिन पहले पूरी हुई थी और बुधवार को विधायक को दोषी करार दिया गया था लेकिन अदालत ने उन्हें शुक्रवार को सजा सुनाई।

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