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Sultanpur: राहुल गांधी के खिलाफ दायर केस में नहीं हो सकी सुनवाई, अब 23 अगस्त को अगली पेशी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि के मामले में सोमवार को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विशेष न्यायाधीश छुट्टी पर थे। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा के छुट्टी पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई की तारीख 23 अगस्त तय की गई है। राहुल गांधी 26 जुलाई को अपने खिलाफ मानहानि के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे और कहा था कि यह मामला ‘सस्ती लोकप्रियता’ हासिल करने के लिए दायर किया गया है।
 

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शुक्ला के अनुसार, विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्होंने कभी किसी के खिलाफ ऐसा बयान नहीं दिया जिससे उनके खिलाफ मानहानि का मामला बन सके। अदालत ने सुनवाई की तारीख 12 अगस्त तय की थी। स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त, 2018 को गांधी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी।
 

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शिकायतकर्ता ने गांधी की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है, लेकिन पार्टी का एक अध्यक्ष हत्या के मामले में “आरोपी” है। जब गांधी ने यह टिप्पणी की थी, तब शाह भाजपा अध्यक्ष थे। गांधी की टिप्पणी से करीब चार साल पहले, मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को बरी कर दिया था, उस समय वह गुजरात में गृह राज्य मंत्री थे।

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