सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने मस्जिद परिसर के अंदर हिंदुओं द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। कानूनी वेबसाइट लाइव लॉ ने पीठ के हवाले से कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 17 जनवरी और 31 जनवरी के आदेशों के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा नमाज़ निर्बाध रूप से पढ़ी जाती है और हिंदू पुजारी द्वारा पूजा की पेशकश तहखाना के क्षेत्र तक ही सीमित है, इसलिए यथास्थिति बनाए रखना उचित है दोनों समुदायों को उपरोक्त शर्तों के अनुसार पूजा करने में सक्षम बनाने के लिए।
इसे भी पढ़ें: कांग्रेस को बड़ी राहत, आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 24 जुलाई तक नहीं लेंगे कोई ऐक्शन
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 17 जनवरी और 31 जनवरी के आदेशों के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में ‘नमाज़’ बिना किसी बाधा के पढ़ी जाती है, और हिंदू पुजारी द्वारा ‘पूजा’ की पेशकश तक ही सीमित है। ‘तहखाना’ के क्षेत्र में दोनों समुदायों को उपरोक्त शर्तों के अनुसार पूजा करने में सक्षम बनाने के लिए यथास्थिति बनाए रखना उचित है।
इसे भी पढ़ें: Morbi bridge collapse: मोरबी पुल हादस के आरोपी जयसुख पटेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, माननी होंगी कोर्ट की ये शर्ते
अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की एक नई याचिका पर विचार किया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया था।