सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 जनवरी के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अडानी समूह द्वारा स्टॉक मूल्य में हेरफेर के आरोपों की जांच विशेष जांच दल या सीबीआई को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 3 जनवरी के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका याचिकाकर्ताओं में से एक अनामिका जायसवाल द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने 5 मई के अपने आदेश में कहा था कि समीक्षा याचिका का अध्ययन करने के बाद, रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा का कोई मामला नहीं है। इसलिए, समीक्षा याचिका खारिज कर दी जाती है।
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समीक्षा याचिका पर न्यायाधीशों ने चैंबर में विचार किया। अडानी समूह के लिए एक महत्वपूर्ण जीत में शीर्ष अदालत ने 3 जनवरी को सीबीआई या एसआईटी जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि बाजार नियामक सेबी आरोपों की व्यापक जांच कर रहा है और उसका आचरण विश्वास को प्रेरित करता है। समीक्षा याचिका में दावा किया गया था कि फैसले में गलतियाँ और त्रुटियाँ थीं, और याचिकाकर्ता के वकील को प्राप्त कुछ नई सामग्री के आलोक में फैसले की समीक्षा के लिए पर्याप्त कारण थे।
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याचिका में कहा गया था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों के बाद की गई 24 जांचों की स्थिति के बारे में अदालत को केवल अपडेट किया था, चाहे वे पूरी हों या अधूरी हों, लेकिन किसी भी निष्कर्ष या विवरण का खुलासा नहीं किया था।