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इलेक्टोरल बॉन्ड योजना बहाल करने पर विचार नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, खारिज कर दी याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर अपने 15 फरवरी के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसने मोदी सरकार की गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने समीक्षा याचिकाओं को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने की प्रार्थना भी खारिज कर दी। समीक्षा याचिकाओं पर गौर करने के बाद, रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा का कोई मामला नहीं है। 

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समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं। 25 सितंबर का आदेश आज अपलोड किया गया। अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुम्पारा और अन्य द्वारा दायर समीक्षा याचिका में तर्क दिया गया कि योजना से संबंधित मामला विधायी और कार्यकारी नीति के विशेष क्षेत्र में आता है।

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