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मानहानि मामले के खिलाफ राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत की अर्जी पर दिल्ली की अदालत 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगी

दिल्ली की एक अदालत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि की शिकायत के खिलाफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अर्जी पर 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।
सांसदों-विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष (एमपी-एमएलए) अदालत के न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने 16 सितंबर को गहलोत और शेखावत के वकीलों के संयुक्त अनुरोध पर मामले को दलील पेश करने के वास्ते अक्टूबर के लिए मुल्तवी कर दिया।
न्यायाधीश ने पहले शिकायत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन कांग्रेस नेता को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने की अनुमति दी थी।

एक मजिस्ट्रेट अदालत कथित संजीवनी घोटाले से शेखावत को जोड़ने वाली गहलोत की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री की शिकायत पर सुनवाई कर रही है।
यह मामला संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा हजारों निवेशकों को कथित तौर पर लगभग 900 करोड़ रुपये का चूना लगाने से संबंधित है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से सांसद शेखावत ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि गहलोत कथित घोटाले को लेकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं और उनकी छवि खराब करने और उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी ने जानबूझकर और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाए।
शेखावत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम किया।

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