बंबई उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की हत्या करने की बिश्नोई गिरोह की कथित साजिश के सिलसिले में पिछले साल गिरफ्तार किए गए दो लोगों को शुक्रवार को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति एन आर बोरकर ने गौरव भाटिया उर्फ संदीप बिश्नोई और वासपी महमूद खान की जमानत याचिका मंजूर कर ली।
विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।
नवी मुंबई पुलिस ने पिछले साल आरोप लगाया था कि इन दोनों लोगों और अन्य आरोपियों ने मुंबई के पास पनवेल में सलमान खान के फार्महाउस और बांद्रा स्थित उनके घर के आसपास के इलाके और उन कुछ जगहों की रेकी की थी जहां सलमान फिल्म शूटिंग के लिए गए थे।
इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 18 सदस्यों के खिलाफ अभिनेता की हत्या की साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया।
बिश्नोई गिरोह के दो सदस्यों ने अप्रैल 2024 की शुरुआत में खान के बांद्रा अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की थी।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक अलग मामले में अहमदाबाद की जेल में है। उसका फरार भाई अनमोल, संपत नेहरा, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा उन लोगों में शामिल हैं जिनका नाम प्राथमिकी में दर्ज है।