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Uttar Pradesh: बनी रहेगी अफजाल अंसारी की सांसदी, गैंगस्टर मामले में मिली चार साल की सजा रद्द

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा दी, जिन्होंने 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े गैंगस्टर एक्ट मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई चार साल की सजा को चुनौती दी थी। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में गाजीपुर की विशेष अदालत एमपी/एमएलए ने दोषी ठहराया था और चार साल जेल की सजा सुनाई थी। चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार नहीं रखा, इसलिए अंसारी को अपनी सीट खाली नहीं करनी पड़ेगी। 
 

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अफजाल अंसारी ने सजा रद्द करने की मांग करते हुए अपील दायर की थी। दूसरी ओर, राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष कुमार राय ने अपील दायर कर उनकी सजा बढ़ाने की मांग की थी। 2023 में, गाजीपुर में एमपी एमएलए अदालत ने कृष्णानंद राय की हत्या से संबंधित अपहरण और हत्या के एक मामले में तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सांसद अफजल अंसारी को दोषी ठहराया और उन्हें चार साल कैद की सजा सुनाई। उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। 
 

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उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाज़ीपुर सीट जीती। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा के पारस नाथ राय और बसपा के उमेश कुमार सिंह के खिलाफ खड़ा किया गया था। अंसारी ने पारसनाथ राय को 1,24,861 वोटों से हराया।

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