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Uttar Pradesh: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 15 हज़ार का जुर्माना

महराजगंज की एक अदालत ने हत्या के 23 साल पुराने एक मामले में आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष मिश्रा ने बृहस्पतिवार को बताया कि 22 सितंबर 2000 को रामसूरत नामक एक व्यक्ति लापता हो गया था अगले महीने छह अक्टूबर को उसका शव बरामद किया गया था।

इस मामले में दीप्पन सोनार समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पवन कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को दीप्पन सोनार को हत्या का दोषी ठहराया और उम्र कैद तथा 15000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने मामले में चार अन्य आरोपियों को सुबूत के अभाव में बरी कर दिया है।

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