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Uttar Pradesh: गोंडा में हत्या के दोषी को उम्र क़ैद

गोंडा जिले की एक अदालत ने करीब छह वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनमोहन मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) नासिर अहमद ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों और गवाहों को सुनकर अब्दुल कादिर को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 53 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।
अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी मो. इमरान को बरी कर दिया।
मिश्रा ने घटना के संदर्भ में बताया कि गोंडा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इमामबाड़ा निवासी मोहम्मद नजात ने थाने में दर्ज कराई गयी प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उसका बेटा अब्दुल्ला, बांदा जिले के अब्दुल कादिर के साथ जमीन की खरीद फरोख्त का काम करता था।

शिकायत के अनुसार अब्दुल्ला से आरोपी ने आठ लाख रुपये उधार लिए थे और पैसे मांगने पर वह आनाकानी करता था।
इसमें कहा गया कि चार फरवरी 2017 की रात करीब साढ़े नौ बजे अब्दुल्ला को अब्दुल कादिर ने गोली मार दी, अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद अब्दुल क़ादिर को सजा सुनाई और एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया।

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