देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने जमीन धंसाव से प्रभावित जोशीमठ में क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों को दिये जाने वाले मुआवजे की दर तय की है।
एक सरकारी आदेश के अनुसार क्षतिग्रस्त आवासीय मकानों के लिए क्षतिपूर्ति दर31,201 रुपये से 36,527 रुपये तक प्रति वर्ग मीटर तय की गयी है।
इसे भी पढ़ें: Chhattisgarh: पिकअप वैन और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 11 लोगों की मौत
इस आदेश के मुताबिक शहर में क्षतिग्रस्त वाणिज्यिक भवनों के लिए क्षतिपूर्ति दर 39,182 रुपये से 46,099 रुपये तक प्रति वर्गमीटर तय की गयी है।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (अवकाशप्राप्त) गुरमीत सिंह की मंजूरी के बाद आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा जारी सरकारी आदेश में इन दरों की घोषणा की गयी है।